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महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले

महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले

विलंबित भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर ब्याज दर में संशोधन

कैबिनेट की बैठक में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन के दौरान भुगतान में देरी होने पर मुआवजे पर देय ब्याज को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने की। ब्याज दर अब उस दर से एक प्रतिशत अधिक होगी जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है

सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए, परियोजना की तात्कालिकता को देखते हुए, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का अग्रिम कब्ज़ा लेना आवश्यक हो जाता है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत पुरस्कार से पहले भूमि सरकार को सौंप दी जाती है, इसलिए भुगतान में देरी के लिए प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

चूँकि इस ब्याज दर और बैंक ऋण पर प्रचलित ब्याज दर में अंतर है, इसलिए अधिनियम की धारा 72 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उससे एक प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 72 में संशोधन किया जाएगा।

(राजस्व विभाग)

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई भूमि के हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ऐसी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई भूमि पर हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने की

महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, 25 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क छूट को महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण नीति 2025-2035-36 में शामिल किया जाएगा।

किसी समूह कंपनी या सहायक कंपनी के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई भूमि के हस्तांतरण के लिए, दरों के वर्तमान वार्षिक विवरण के अनुसार, भूमि के बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से हस्तांतरण शुल्क जिला कलेक्टर के पास जमा करना आवश्यक था। चूंकि इससे परियोजनाओं पर वित्तीय बोझ पड़ा और ऊर्जा परियोजनाओं में देरी हुई, इसलिए कैबिनेट ने इस शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया

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