नई दिल्ली : केंद्रीय सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya Samriddhi Yojana) को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, इस योजना को लेकर 12 दिसंबर 2019 को एक नया नोटिफिकेशन जरिया किया है जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति 10 साल से छोटी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकता है। बता दे कि किसी एक अकाउंट होल्डर के नाम पर एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है।इस योजना में अकाउंट खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अभिभावक के जरूरी कागजात देना होते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो बेटियों के लिए यह अकाउंट खोल सकता है। यदि किसी परिवार में 2 जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो वहां पर दो से अधिक सुकन्य समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं।
जाने कितनी राशि जमा करा सकते है Sukanya Samriddhi Yojana में
सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम डिपॉजिट बात दे कि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। वहीं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है। इसका मतलब है कि एक साल में आप अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये और कम से कम 250 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दे कि, अगर कोई व्यक्ति गलती से इस खाते में एक 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा कर देता है यह रकम ब्याज के लिए नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही इस रकम को डिपॉजिटर्स के खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा। इस अकाउंट में 15 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है। यदि इसके दौरान न्यूनतम रकम नहीं जमा किया जाता है तो 15 साल की अवधि के दौरान इसे कभी भी रेग्युलराइज किया जा सकता है। दरअसल, इसके लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी