अयोध्या: रामजन्मभूमि(RamJanmbhoomi) मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दी जाने वाली 5 जमीनों की पहचान कर ली है। ये पांचों जमीनें अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा के बाहर हैं।बता दें कि पंचकोसी परिक्रमा 15 किलोमीटर की वह परिधि है जिसे अयोध्या का पवित्र क्षेत्र माना जाता है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से चिन्हित की गई पांचों जमीनें इस पंचकोसी परिक्रमा से बाहर है।
RamJanmbhoomi: पांच जगहों पर जमीन की पहचान
मस्जिद के लिए जिन जगहों की पहचान की है उसमें मलिकपुरा मिर्जापुर, शमशुद्दीनपुर और चांदपुर गांव स्थित जमीनें हैं। यह सभी जमीनें अयोध्या से निकलने वाले और अलग-अलग शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर है। एक बार ट्रस्ट बनने के बाद सरकार ये जमीन मुस्लिम पक्ष को सौंपेगी। गौरतलब है कि 9 नवंबर को रामजन्मभूमि (RamJanmbhoomi) विवाद मामले पर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या नगर के अंदर ही अलग जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए अयोध्या प्रशासन लगातार जमीन की तलाश ली है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार को कौन सी जमीन दी जाएगी इसपर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं मस्जिद के लिए जमीन लेने को लेकर भी मुस्लिम पक्ष एकमत नहीं है। कुछ दिन पहले अयोध्या मामले से जुड़े पक्षकारों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए पक्षकारों ने कहा था कि उन्हें 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। वहीं अयोध्या मामले से जुड़े मुख्य पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी जमीन लेने के पक्ष में दिखे थे।