सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए उसके 20 हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है. इसके साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है, ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है. कोर्ट ने कहा है कि लैंड यूज बदलने में भी कोई खामी नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दी प्रोजेक्ट पर राय।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नए संसद और इस प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित अन्य निर्माण कर सकती है. कोर्ट ने निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग टॉवर और एंटी स्मॉग गन लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पर्यावरणी नियमों के मुताबिक होनी चाहिए. पर्यावरण मंत्रालय भी भविष्य के निर्माण कार्यों के लिए ऐसे नए नियम जारी करने वाला है.यह फैसला बहुमत का फैसला है. इस केस में कोर्ट ने 2:1 से फैसला दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भी अपनी राय देते हुए कहा कि परियोजना के अवार्ड के मुद्दे पर सहमत हूं लेकिन भूमि उपयोग पर बदलाव के फैसले से मैं असहमत हूं. इसके लिए विरासत समिति की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए थी।