Delhi: राजधानी दिल्ली पूर्वी इलाकों में लगातार तीन दिनों से जारी हिंसा पर सुनवाई करते हुए दिखया है। हाई कोर्ट ने पलिस को जल्द से जल्द हिंसा पर काबू करने निर्देश दिए हैं। दिल्ली में मुसलसल जारी हिंसा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए Delhi High court के जस्टिस मुरलीधर ने कहा के दिल्ली शहर में दुबारा 1984 जैसी स्थितियां नहीं बनने देंगे, इस कोर्ट की निगरानी में तो बिलकुल नहीं। आपको दें इस हिंसा में अब तक काम से काम 23 लोग अपनी जान गँवा चुके है जिनमे से 2 सुरक्षा कर्मी हैं। इसके अलावा 180 से 200 तक लोगो के घायल होने की खबर है। Delhi High court ने यह भी निर्देश दिए के इस हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा।
कपिल मिश्रा के भाषण का भी लिया संज्ञान
वहीं Delhi High court ने भजपा नेता कपिल मिश्रा के उस भड़काऊ बयान का भी संज्ञान लिया कथित तौर पर जिसके बाद हिंसा भड़की। अदालत ने सुनवाई के कपिल मिश्रा के उस वीडियो को पुलिस की ओर दी गयी इस दलील कि हम TV नहीं देखते हमे नहीं पता कपिल ने क्या कहा , के बाद कोर्ट में ही चला कर देखा। वीडियो के बाद अदालत ने कपिल के साथ खड़े नज़र आरहे पुलिस अधिकारी का नाम भी पूछा और साथ ही पुलिस को फ़ौरन इस और इस जैसे भड़काने वाले बयानों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
Delhi High court ने केजरीवाल और सिसोदिया को प्रभावित इलाकों का दौरे करने को कहा
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से “शांति बहाल और लोगों का पुनः विश्वास बनाने ” के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का भी आग्रह किया।दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह घायलों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ चिकित्सा संस्थानों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करे। Delhi High court ने यह भी कहा कि जब इलाके में तनाव बढ़ रहा था उसी समय हिंसा की किसी भी आशंका को रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए थे।